भारत सरकार ने अब नये नियम मैं कहा है कि 31 मार्च के पहले पेन तथा आधार कों लिंक नही करने पर जुर्माना लगेगा
अब आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है कैसे करें?
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139AA के अनुसार, आधार प्राप्त करने के लिए पात्र और पैन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 31 मार्च 2022 तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक करना होगा।
अगर आप 31 मार्च 2022 तक अपने आधार-पैन को लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा:
आधार से लिंक होने तक आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा
टीडीएस/टीसीएस कटौती पैन के मौजूद नहीं होने पर लागू उच्च दर को आकर्षित करेगी।
आप कई बैंकिंग सेवाएं नहीं कर पाएंगे जैसे:
50000 रुपये से अधिक का सावधि जमा नही कर पाएंगे
50000 रुपये से ऊपर नकद जमा नही कर पाएंगे
नया डेबिट/क्रेडिट कार्ड प्राप्त नही होगा
अपने म्युचुअल फंड में निवेश करें या रिडीम नही कर पाएंगे l
50000 रुपये से अधिक की कोई भी विदेशी मुद्रा नहीं खरीद पाएंगे l
सेबी ने कहा है की ऐसा नही करने पर शेयर मार्केट मैं न तो नयी पोजीशन ले पाएंगे और न ही पुरानी पोजीशन काट पाएंगे l
लिंक को क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा l जो कि नीचे की फोटो के जैसा पेज खुलेगा ल
पेज मै मांगी गयी सभी जानकारी को भरें लिंक आधार के ऑप्शन पर क्लिक करे ल
इस तरह से आपका पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा l