हम सभी लोग जानते है कि PPF account इन्वेस्टमेंट का एक बहुत ही अच्छा विकल्प हैं l 01.04.2020 से, इस पर ब्याज दरें 7.1% प्रति वर्ष (वार्षिक रूप से संयोजित) की मिल रही हैं.
- इस अकाउंट मैं न्यूनतम राशि 500/- तथा अधिकतम राशि 1,50,000/- एक वित्तीय वर्ष में जमा एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है
- कौन खोल सकता है: –
एक निवासी भारतीय जो की वयस्क हो या
अवयस्क की ओर से अभिभावक।
नोट:- पूरे देश में डाकघर या किसी भी बैंक में केवल एक ही खाता खोला जा सकता है।
पैसा जमा करने के क्या नियम हैं?
1-एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 1.50 लाख तक जमा कर सकते है
2- एक वित्तीय वर्ष में कितनी भी किश्तों में यह राशि जमा की जा सकती है।
3- यदि किसी वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500/- रुपये जमा नहीं किया जाता है, तो उक्त पीपीएफ खाता बंद कर दिया जाएगा।
4- बंद खातों पर ऋण/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
5- बंद किए गए खाते को जमाकर्ता द्वारा खाते की परिपक्वता से पहले न्यूनतम सदस्यता (अर्थात 500 रुपये) + रुपये जमा करके पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रत्येक चूक वर्ष के लिए 50 एस डिफ़ॉल्ट शुल्क लगेगा.
ब्याज की कैलकुलेशन कैसे होगी और यह कब मिलेगा?
1-ब्याज तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित के अनुसार लागू होगा।
(
2-कैलेंडर माह के लिए ब्याज की गणना पांचवें दिन की समाप्ति और महीने के अंत के बीच खाते में न्यूनतम शेष राशि पर की जाएगी।
3- ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा।
4-ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा l
5-अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है।
PPF अकाउंट से ऋण भी प्राप्त कर सकते है l
1-उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ऋण लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी। (अर्थात 2011-12 के दौरान खाता खुला, ऋण 2013-14 में लिया जा सकता है)।
2-उस वर्ष के अंत से पांच वर्ष की समाप्ति से पहले ऋण लिया जा सकता है जिसमें प्रारंभिक सदस्यता की गई थी।
3- जिस वर्ष ऋण लागू किया गया है, उसके ठीक पहले के दूसरे वर्ष के अंत में उसके क्रेडिट में शेष राशि का 25% तक ऋण लिया जा सकता है। (अर्थात यदि 2012-13 के दौरान लिया गया ऋण, 31.03.2011 को शेष ऋण का 25%)
4-एक वित्तीय वर्ष में केवल एक ही ऋण लिया जा सकता है।
5- दूसरा ऋण तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक कि पहला ऋण चुकाया नहीं गया था।
6- यदि ऋण लिए गए ऋण के 36 महीने के भीतर चुकाया जाता है, तो ऋण ब्याज दर @ 1% प्रति वर्ष लागू होगी।
7-यदि ऋण की चुकौती ऋण के 36 महीने के बाद की जाती है तो ऋण की ब्याज दर 6% प्रति वर्ष की दर से ऋण संवितरण की तारीख से लागू होगी।
क्या है पैसे की निकासी के नियम?
1-खाता खोलने के वर्ष को छोड़कर एक ग्राहक पांच साल के बाद वित्तीय अवधि के दौरान 1 निकासी ले सकता है। (यदि खाता 2011-12के दौरान खुला है तो निकासी 2017-18 के दौरान या उसके बाद की जा सकती है)
2- निकासी की राशि पिछले चौथे वर्ष के अंत में या पिछले वर्ष के अंत में, जो भी कम हो, क्रेडिट पर शेष राशि का 50% तक लिया जा सकता है। (अर्थात् 2016-17 में 31.03.2013 या 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार शेष राशि के 50% तक, जो भी कम हो, निकासी की जा सकती है)।
परिपक्वता संबंधित जानकारी
1- खाता खोलने के वित्तीय वर्ष को छोड़कर 15 वित्तीय वर्ष के बाद खाता पारिपक्व होगा
परिपक्वता पर जमाकर्ता के पास निम्नलिखित विकल्प हैं: –
(ए) संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ खाता बंद करने का फॉर्म जमा करके परिपक्वता भुगतान ले सकते हैं
(बी) बिना पैसा जमा करते हुवे अपने खाते को चालू रख सकते है ,हर साल PPF अकाउंट पर ब्याज दर लागू होगी और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 निकासी ले सकता है।
(सी) संबंधित डाकघर या बैंक में निर्धारित एक्सटेंशन फॉर्म जमा करके अपने खाते को 5 -5 साल के लिए आगे (परिपक्वता के एक साल के भीतर) बढ़ा सकते हैं।
नोट-बंद खाते को बढ़ाया नहीं जा सकता है।
(डी) जमा के साथ विस्तारित खाते में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 5 साल के ब्लॉक में परिपक्वता के समय शेष राशि की अधिकतम 60% सीमा के अधीन 1 निकासी ली जा सकती है।
क्या करे यदि खाता समय से पहले बंद करना हो?
1-जिस वर्ष में खाता खोला गया था, उसके अंत से 5 वर्षों के बाद समय से पहले बंद करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी।
-> खाताधारक, पति या पत्नी या आश्रित बच्चों की जानलेवा बीमारी के मामले में।
-> खाताधारक या आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के मामले में।
-> खाताधारक की निवासी स्थिति में परिवर्तन के मामले में (अर्थात एनआरआई बन गया)।
2-समय से पहले बंद होने पर, खाता खोलने की तिथि/विस्तार की तिथि, जैसा भी मामला हो, से 1% ब्याज की कटौती की जाएगी।
3- संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करके उपरोक्त शर्तों पर खाता बंद किया जा सकता है।
(i) खाता धारक की मृत्यु:-
(i) खाताधारक की मृत्यु के मामले में, खाता बंद कर दिया जाएगा और नामित या कानूनी उत्तराधिकारी को खाते में जमा जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
(ii) मृत्यु के कारण बंद होने के समय पीपीएफ की ब्याज दर पिछले महीने के अंत तक भुगतान की जाएगी जिसमें खाता बंद है।